नई दिल्ली (तेज समाचार डेस्क). जीएसटी काउंसिल ने छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट के लिए सालाना टर्नओवर की लिमिट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए करने का फैसला लिया. उत्तर-पूर्वी राज्यों के कारोबारियों के लिए यह लिमिट 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है. कंपोजीशन स्कीम के लिए सालाना टर्नओवर की लिमिट भी 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी है. कंपोजीशन स्कीम के तहत आने वाले कारोबारियों को टैक्स हर तिमाही में जमा करवाना पड़ेगा लेकिन रिटर्न साल में एक बार भर सकेंगे. जीएसटी काउंसिल के फैसले 1 अप्रैल से लागू होंगे. कंपोजीशन स्कीम का फायदा लेने वाले कारोबारियों के लिए टैक्स की दर फिक्स होती है.
– सर्विस सेक्टर को भी होगा फायदा
सर्विस सेक्टर में भी 50 लाख रुपए तक टर्नओवर वाले सर्विस प्रोवाइडर को कंपोजीशन स्कीम का फायदा मिलेगा. उन्हें 6% टैक्स देना होगा. देश में 1.17 करोड़ बिजनेस जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हैं. इनमें से 18 लाख कंपोजीशन स्कीम का फायदा ले रहे हैं. इन कारोबारियों को हर महीने की बजाय तीन महीने में टैक्स का भुगतान करना होता है. सामान्य करदाता की तरह इन्हें पूरी रिकॉर्ड भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती.
– केरल में 1 प्रतिशत आपदा सेस
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसएटी काउंसिल की 32वीं बैठक के फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि केरल 2 साल तक अधिकतम 1% तक का आपदा सेस लगा सकेगा. पिछले साल आई बाढ़ से हुए नुकसान को देखते हुए यह प्रस्ताव दिया गया था.
– फ्लैट खरीद पर जीएसटी घटाने पर विचार
रिएल एस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी दर घटाने पर गुरुवार की बैठक में सहमति नहीं बन पाई. अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव था. इस पर विचार करने के लिए 7 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया जाएगा. लॉटरी पर जीएसटी की दरों पर भी मंत्री समूह विचार करेगा.